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पिछली बार का दोहराव न हो, नियुक्ति साफ-सुथरे और पारदर्शी तरीके से हो !

 








प्रति,

    श्रीमान मुख्य शिक्षा अधिकारी महोदय,

        जिला चमोली (गोपेश्वर).

 

 

महोदय,

        हमारे गाँव के विद्यालय- माँ चंडिका देवी इंटर कॉलेज,कांडा-मैखुरा,तहसील कर्णप्रयाग,जिला चमोली के संदर्भ में चंद बातें कहनी है.

पहला निवेदन यह है कि विद्यालय की प्रबंध समिति के गठन की प्रक्रिया शीघ्र प्रारम्भ की जाये.


दूसरा निवेदन यह है कि प्रबंध समिति के गठन तक जो प्रशासक नियुक्त किए गए हैं, वे सक्रियता पूर्वक विद्यालय के कार्यों के संचालन में सम्मिलित हों, कम से कम हफ्ते या पंद्रह दिन में विद्यालय में जरूर आयें.










 महोदय, इसके साथ ही यह निवेदन करना है कि माँ चंडिका देवी इंटर कॉलेज,कांडा-मैखुरा  में प्रधानाचार्य पद हेतु 05 अप्रैल 2021 को हुए साक्षात्कार के संदर्भ में माननीय उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा 11 मई 2023 को Writ Petition (S/B) No. 185 OF 2022 में सुनाये गए फैसले से आप अवगत होंगे.


माननीय उच्च न्यायालय ने उक्त फैसले में तीन महीने के भीतर प्रधानाचार्य पद पर नियुक्ति की प्रक्रिया विद्यालयी शिक्षा अधिनियम 2006 और 2009 के विनियम के प्रावधानों के अनुरूप पूरी करने का आदेश दिया है.


महोदय, इस संदर्भ में यह निवेदन करना है कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुसार पूरी प्रक्रिया नियम- कायदों के अनुसार साफ-सुथरे और पारदर्शी तरीके से पूरी की जाये.


पूर्व में उक्त नियुक्ति की प्रक्रिया बेहद मनमाने और अपारदर्शी तरीके से व्यक्ति विशेष को लाभ पहुंचाने के लिए संचालित की गयी, जिसकी पुष्टि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश से भी होती है.


गड़बड़ी की शुरुआत आपके कार्यालय में आपके पूर्ववर्ती अधिकारी के समय में मेरिट लिस्ट बनाने से ही शुरू हो गयी.  विनियम में प्रावधान है कि मेरिट में आने वाले प्रथम सात अभ्यर्थियों को साक्षात्कार में आमंत्रित किया जाएगा. उस समय मुख्य शिक्षा अधिकारी,चमोली के कार्यालय द्वारा जो मेरिट बनाई गयी,उसमें चौथे एवं आठवें नंबर पर जो अभ्यर्थी हैं,उनके आगे लिख दिया गया-अनुभव प्रमाण पत्र,मुख्य शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रति हस्ताक्षरित नहीं. महोदय,मेरिट में चौथे और आठवें नंबर के अभ्यर्थी के आगे- अनुभव प्रमाण पत्र,मुख्य शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रति हस्ताक्षरित नहीं- की टिप्पणी के बाद उक्त दो अभ्यर्थियों के बाद वाले यानि नौवें नंबर के अभ्यर्थी को साक्षात्कार में बुलाया गया.


महोदय, माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के बाद तो स्पष्ट ही है कि मेरिट और साक्षात्कार में सारा खेल ही उक्त नौवें नंबर के अभ्यर्थी के लिए हो रहा था.


इसके अलावा माननीय उच्च न्यायालय में अपनी याचिका के साथ याचिकाकर्ता ने जिस तरह से उक्त साक्षात्कार में दिये गए अंकों की सूची, साक्षात्कार बोर्ड द्वारा की गयी टिप्पणी आदि के दस्तावेज़ संलग्न किए गए, वे भी विभाग की कार्यप्रणाली को ही संदिग्ध बनाते हैं. सूचना के अधिकार में मांगे बगैर याचिकाकर्ता के पास सारे गोपनीय दस्तावेज आखिर कैसे पहुंचे ?

 

महोदय, आपसे निवेदन है कि यह सुनिश्चित किया जाये कि उक्त पद के लिए  इस बार होने वाली नियुक्ति प्रक्रिया में इस तरह की गड़बड़ी और मनमानी पर पूरी तरह से रोक लगे. ऐसा न होने की दशा में हम आंदोलन और वैधानिक कार्यवाही को बाध्य होंगे, जिसकी संपूर्ण ज़िम्मेदारी शिक्षा विभाग की होगी.

सधन्यवाद,

सहयोगाकांक्षी,

 

 

आशारम मैखुरी,                                               

निवर्तमान अध्यक्ष                                          

 प्रबंध समिति, माँ चंडिका देवी इंटर कॉलेज                         

कांडा-मैखुरा,जिला चमोली



 इन्द्रेश मैखुरी,

राज्य सचिव, भाकपा(माले)

उत्तराखंड.

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